GST Full Form In Hindi What is GST Number

GST Full Form In Hindi | What is GST Number

Full Form in Hindi

मित्रों GST की फुल फॉर्म Goods And Services Tax होती है. ऐसी ही अन्य Full Forms in Hindi जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट hellozindgi.com से जुड़े रहिये. तो आइये दोस्तों जानते हैं कि Full Form of GST in Hindi क्या होती है. दोस्तों अगर आप के मन में भी ये शंका है कि GST full form Kya Hai तो आप ठीक जगह पे हैं.  देखते हैं GST ka full form Hindi Mai. 

GST का Full Form

आपको बता दें कि जीएसटी का पूरा नाम होता है “वस्तु एवं सेवा कर”. वहीँ इसे पूरे देश में 1 July 2017 से लागु भी किया जा चूका है. GST का Full Form होता है Goods and Services Tax. … Services Tax का अर्थ Central Tax, State Tax या किसी वस्तु या सेवाओं(Services) की आपूर्ति पर Tax होता है.

ऐसा कहा जाता है कि GST एक संघीय कर (Federal Tax) होता है. जो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, तथा वस्तुओं(Goods) एवं सेवाओं(Services) की बिक्री पर लगाया जाता है. यह 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में लागू किया गया है. GST का भुगतान Consumers द्वारा किया जाता है, परन्तु यह माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को प्रेषित भी किया जाता है.

वास्तव में, जीएसटी सरकार को Revenue प्रदान करता है. Business में Products की मूल्यों में GST जोड़ा जाता है, तथा एक ग्राहक जो Product खरीदता है वह बिक्री मूल्य एवं GST का भुगतान भी करता है. GST का हिस्सा एकत्र भी किया जाता है तथा सरकार को भेजा जाता है. इसे कुछ देशों में भी Value Added Tax (VAT) के रूप में जाना जाता है.

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GST के विभिन्न प्रकार के दरें भी निम्नलखित है.

GST rate के अनुसार प्रतिदिन के काम काज एवं आवश्यकताओं से जुड़ी वस्तुओं को NIL slab में रखा गया है तथा GST में चार स्तर 5%, 12%, 18% तथा 28% की दरें निर्धारित की गई हैं.

GST तीन प्रकार का होता है.

  • राज्य जीएसटी
  • केंद्रीय जीएसटी
  • इंटीग्रेटेड जीएसटी

ध्यान रहे कि राज्य जीएसटी राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता हैं.आपको बता दें कि केन्द्रीय एवं इंटीग्रेटेड जीएसटी केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है.

भारत में अलग अलग वस्तुओं पर लगाया जाने वाला यह एक टेक्स होता हैं जो हम बाजार से कोई भी सामान लेते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसकी कीमत हम पहले की तरह ही देते हैं एवं दुकानदार भी बाजार से तथा बाजार वाले कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट को उसी प्रकार से खरीदते हैं पर बस इससे टेक्स्ट देने का तरीका बहुत हद तक बदल दिया जाता है.

ऐसा माना गया है कि भारत में GST लाने का मुख्य उदेश्य “One nation one tax” था जिसे अपने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया है। भले ही “one nation one tax” स्लोगन बहुत पोपुलर हुआ पर हकीकत में अभी भी gst के अलावा कई टैक्स भी लिए जाते हैं।

आपको बता दें कि GST को  पूरे विश्व में 1 जुलाई 2017 को पूरी तरह से लागु कर दिया गया है, हालाँकि इसकी तैयारियों में भी बहुत अधिक समय लगा। GST लागु होने के पश्चात से ग्राहक कोई भी सामान खरीदता है तो उस पर बिक्री मूल्य के साथ GST  भी जुड़ जाता है।

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भारत में जीएसटी को चार प्रकार से लागू किया गया है

CGST (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर)

आपको बता दें कि सीजीएसटी केंद्र सरकार का वह भाग है, जो केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर के रूप में भारत सरकार के निकट आता है | केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम का निर्माण सन 2016 में आरंभ किया गया था |

SGST (राज्य माल और सेवा कर)

माना गया है कि सन 2016 में जीएसटी बिल में राज्य माल एवं सेवा करों का प्रावधान किया गया था | एसजीएसटी के द्वारा चीजों एवं सेवाओं से संबंधित बिक्री कर, लक्जरी टैक्स, मनोरंजन कर, लेवीज़ ऑन लॉटरी, एंट्री टैक्स को सम्मिलित भी कर दिया गया है |

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IGST (एकीकृत माल और सेवा कर)

ऐसा कहा जाता है कि आईजीएसटी का अर्थ एकीकृत माल एवं सेवा कर है | इस प्रकार का कर एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं को ले जाने पर लगाया जाता है | इसमें सेवाओं की आपूर्ति तथा आदान-प्रदान को सम्मिलित भी किया गया है | उदाहरण के तौर पर अगर मध्यप्रदेश से राजस्थान को चीजों एवं सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है तो इस पर आईजीएसटी भी लगाया जाता है |

UTGST (केंद्र शासित प्रदेश के लिए वस्तु और सेवा कर)

आपको बता दें कि जीएसटी अधिनियम के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों को एक विशेष श्रेणी में रखा गया है | इसे जीएसटी अधिनियम सन 2016 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर के नाम से पहजाना जाता है | इसके द्वारा भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान कर को लागू भी किया जाता है |

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जीएसटी से लाभ

  • आपको बता दें कि जीएसटी से सबसे अधिक लाभ सामान्य व्यक्ति को हुआ है | इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं को खरीदने पर समान कर भी लगाया गया है | इससे स्थान परिवर्तन होने से टैक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है |
  • ध्यान देने वाली बात यह है कि जीएसटी के द्वारा भारत में कर व्यवस्था को बहुत ही सरल बनाया गया है |
  • ऐसा माना गया है कि कर के ऊपर कर लगाने की व्यवस्था को एकदम समाप्त कर दिया गया है |
  • जीएसटी लागू होने के बाद आयकर विभाग के कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकेगा |
  • आपको यह भी बता दें कि जीएसटी प्रारंभ होने से सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, राज्य बिक्री कर एवं वैट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है |

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ऐसा कहा जाता है कि जीएसटी से पूर्व हमें अलग-अलग सामान पर 30 से 35% तक का टैक्स चुकाना भी पड़ता था | जीएसटी के पश्चात हमें यह केवल 18 प्रतिशत ही चुकाना पड़ता है |