10 Animals Name in Hindi, English | जानवरों पर भारतीय क़ानून

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10 Animals Name in Hindi and English और Animal In Hindi. आज के इस पोस्ट में हम दस जानवरों के नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में जानेंगे|

बच्चों को दस पालतू जानवरों के नाम एवं दस जंगली जानवरों के नाम याद करने को कहा जाता है. लेकिन कभी कभी प्रश्न सिर्फ दस जानवरों के नाम लिखने का होता है.

इससे बच्चे पूरी तरह से असमंजस में पड़ जाते हैं कि उन्हें क्या लिखना है पालतू जानवर या फिर जंगली जानवर के नाम.

तो आप इन दोनों को मिलाकर दस जानवरों के नाम लिख सकते हैं. आप सब बच्चों की मदद के लिए हमने इस पोस्ट में 10 Animals Name in Hindi and English दस जानवरों के नाम हिंदी अंग्रेजी में दे रखे हैं.

10 Animals Name in Hindi – 

  • शेर 
  • बाघ 
  • भालू 
  • हाथी 
  • हिरण 
  • कुत्ता 
  • बंदर 
  • लोमड़ी 
  • ऊंट 
  • घोड़ा 

10 Animals Name in English – 

  • Lion [ लायन ]
  • Tiger [ टाइगर ]
  • Bear [ बियर ]
  • Elephant [ एलीफैंट ]
  • Deer [ डियर ]
  • Dog [ डॉग ]
  • Monkey [ मंकी ]
  • Fox [ फॉक्स ]
  • Camel [ कैमल ]
  • Horse [ हॉर्स ]

जानवरों पर क़ानून – 

दरअसल हम अपने घरों में पालतू जानवर तो रखते ही हैं परन्तु जाने-अनजाने में उनके साथ कई बार ऐसे सलूक करते हैं, जो अपराध की श्रेणी में आता है. इसकी हमें सजा भी मिल सकती है. इसी तरह हमारे आसपास घूमने वाले जानवरों के साथ भी हमारा व्यवहार बहुत मायने अवश्य रखता है. कई ऐसी बातें हैं, जो हमें शायद नही पता है, परन्तु भारतीय कानूनों की नजर से वो भी अपराध की श्रेणी में ही आते हैं. भारतीय संविधान के तरह 15 ऐसे कानून बनाए गए हैं, जो हमें बिल्कुल पता होने चाहिए.

1. अनुच्छेद 51(A) – 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(A) के मुताबिक, हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति एवं प्रेम बनाए रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य माना गया है.

2.क्रूएलिटी एक्ट – 

यदि कोई भी पशु (मुर्गी समेत) सिर्फ बूचड़खाने में ही काटा जाएगा. बीमार एवं गर्भ धारण कर चुके पशुओं को बिल्कुल भी मारा नहीं जाएगा. 

3. पशु को मारना – 

बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 428 एवं 429 के मुताबिक किसी पशु को मारना या उसे अपंग करना, भले ही वह आवारा क्यों न हो, दंडनीय अपराध माना गया है.

4. पशु को आवारा बनाना – 

दरअसल प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स एक्ट (पीसीए) 1960 के मुताबिक किसी पशु को आवारा छोड़ने पर तीन महीने की सजा अवश्य हो सकती है.

5. बंदरों को सुरक्षा

वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत बंदरों को कानूनी सुरक्षा पूरी तरह से दी गई है. कानून यह कहता है कि बंदरों से नुमाइश करवाना या फिर उन्हें कैद में रखना एकदम से गैरकानूनी है.

6. कुत्तों के लिए कानून

इस नियम के तहत कुत्तों को दो श्रेणियों में बांटा गया है. पालतू एवं आवारा. अगर कोई भी मनुष्य या स्थानीय प्रशासन पशु कल्याण संस्था के सहयोग से आवारा कुत्तों का बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन कर सकती है. उन्हें मारना एकदम से गैरकानूनी है.

7. खाना-पानी न देना –

जानवर को पर्याप्त भोजन, पानी, शरण देने से इनकार कर देना एवं लंबे समय तक बांधे रखना पूरी तरह से दंडनीय अपराध माना गया है. इसके लिए जुर्माना या फिर तीन महीने की सजा या फिर दोनों ही हो सकते हैं.

8. पशुओं को लड़ाना

बता दें कि पशुओं को लड़ने के लिए भड़काना, ऐसी लड़ाई का आयोजन करना या फिर उसमें हिस्सा लेना संज्ञेय अपराध माना गया है.

9. एनिमल टेस्टिंग –

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के मुताबिक जानवरों पर कॉस्मेटिक्स का परीक्षण करवाना एवं जानवरों पर टेस्ट किये जा चुके कॉस्मेटिक्स का आयात करना पूरी तरह से प्रतिबंधित माना जाता है.

10. बलि पर बैन –

स्लॉटरहाउस रूल्स 2001 के मुताबिक देश के किसी भी हिस्से में पशु की बलि देना एकदम से गैरकानूनी बताया गया है.

11. चिड़ियाघर का नियम

चिड़ियाघर एवं उसके परिसर में जानवरों को चिढ़ाना, खाना देना या फिर उन्हें तंग करना कानूनन अपराध है. पीसीए के तहत ऐसा करने वाले को तीन साल की सजा, या फिर 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं.

12. पशुओं को ले जाना – 

पशुओं को असुविधा में रखकर, दर्द पहुंचाकर या फिर बहुत ही दुखी करते हुए किसी भी गाड़ी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना मोटर व्हीकल एक्ट एवं पीसीए एक्ट के तहत दंडनीय अपराध माना गया है.

13. तमाशा नहीं – 

पीसीए एक्ट के सेक्शन 22(2) के मुताबिक भालू, बंदर, बाघ, तेंदुए, शेर एवं बैल को मनोरंजन के लिए ट्रेन करना एवं उनका प्रयोग करना गैरकानूनी बताया गया है.

14. घोंसले की रक्षा

पंछी या सरीसृप के अंडों को पूरी तरह से नष्ट करना या फिर उनसे छेड़छाड़ करना या फिर उनके घोंसले वाले पेड़ को काटना या काटने की कोशिश करना शिकार कहलाएगा. इसके दोषी को सात साल की सजा या फिर 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं.

15. जंगली जानवरों को कैद करना – 

बता दें कि किसी भी जंगली जानवर को पकड़ना, फंसाना, जहर देना या फिर उसे लालच देना दंडनीय अपराध माना गया है. इसके दोषी को सात साल तक की सजा या फिर 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं.

निष्कर्ष – 

आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी अवश्य पसंद आई होगी अतः आपसे निवेदन है कि अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी इस वेबसाइट से जुड़े रहें. धन्यवाद.